MP में अब तीसरी संतान नहीं बनेगी सरकारी नौकरी में बाधा, 25 साल पुराना नियम खत्म करने की तैयारी

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मध्य प्रदेश में सरकारी सेवा के लिए दो से अधिक बच्चे अब बाधा नहीं बनेंगे। इससे अधिक बच्चे होने पर भी नौकरी पाने की पात्रता रहेगी। इसके लिए सरकार शासकीय सेवा के लिए अधिकतम दो बच्चों की शर्त 25 साल बाद हटाने जा रही है।