मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी करना पूर्व अपर मुख्य सचिव सुलेमान, आइएएस तरुण राठी सहित चार अधिकारियों को भारी पड़ा है। कोर्ट ने इन्हें दो-दो माह की सजा सुनाई है।