ग्वालियर उपभोक्ता आयोग ने नाक के इलाज में लापरवाही पर डॉक्टर को दोषी ठहराया। मरीज को एक लाख मुआवजा, 10 हजार मानसिक कष्ट और 2 हजार खर्च देने का आदेश दिया।