'धर्म परिवर्तन के बाद नहीं मिलेगा SC का दर्जा', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने आज (मंगलवार को) आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है और एक्टिव रूप से उसका पालन करता है, तो वह अनुसूचित जाति समुदाय का मेंबर नहीं रह सकता।