Reported by:शंकर आनंदWritten by:अरुण बिंजोलाAgency:News18IndiaLast Updated:August 29, 2025, 13:51 ISTसुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को हटाने के फैसले पर लगाई रोकनई दिल्ली. मजनू का टीला में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. वहां रहे रहे हिंदू शरणार्थियों को हटाने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और डीडीए को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल को कहा है. इस केस में शरणार्थियों की तरफ से पेश हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट के फैसले पर एकतरफा अंतरिम रोक लगाई जाए.30 मई के हाईकोर्ट हिंदू शरणार्थियों को हटाने का फैसला दिया था जिस पर आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. दिल्ली हाईकोर्ट में हिंदू शरणर्थियों को हटाने से रोक लगाने की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद शरणार्थियों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.न्यूज़18 को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।homenationपाक हिंदू शरणार्थियों के लिए जैन ने दी ऐसी दलील, SC ने लगाई रोकऔर पढ़ें