छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में नीट यूजी की काउंसिलिंग प्रक्रिया को गलत बताते हुए दखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने डीएमई द्वारा जारी मेरिट लिस्ट को वैध माना है। कोर्ट ने सीट आवंटन प्रक्रिया को मान्य किया है। जल्द ही अगले चरण की काउंसलिंग की जाएगी।