अगर आप दादी-नानी से मिली सोने की ज्वेलरी बेचने की सोच रहे हैं, तो उस पर टैक्स जरूर लगेगा. नया नियम कहता है कि 24 महीने से ज्यादा पुराना गोल्ड बेचने पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा.