सरकार ने टोल टैक्स पेमेंट को लेकर नया नियम पेश किया है, जो 15 नवंबर से लागू होगा. इस नियम के तहत अगर कोई नॉन-फास्टैग वाहन टोल पर एंट्री लेता है तो उसे पेमेंट के तरीके के हिसाब से अलग-अलग टैक्स देना होगा. UPI के जरिए पेमेंट करने पर टैक्स कम किया गया है.