इंदौर में पदस्थ रहे पूर्व सीजेएम अमन भूरिया के अग्रिम जमानत आवेदन को जिला कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश अशोक भारद्वाज ने अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि कूटरचना और न्यायालय के अभिलेख में हेराफेरी के अपराध गंभीर किस्म के होते हैं। ऐसे मामलों में जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।