धनेश्वर गोले व अन्य ने विशेष कोर्ट में परिवाद दायर कर आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता ने उसके घर में जबरन प्रवेश किया। उसके घर में जातिगत नाम से गाली दी, उसे धमकाया और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।