ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि जारी पालिसियों में बीमा एजेंटों, पालिसी धारकों व नामिनी द्वारा पूर्व से गंभीर बीमारी से ग्रसित और मृत व्यक्तियों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर क्लेम राशि प्राप्त करने की शिकायत मिली थी।