परिवहन विभाग द्वारा 136 बस मालिकों को नोटिस जारी कर निर्देशित किया गया था कि वे अपने परमिट पर 15 वर्ष से अधिक पुरानी बसों का संचालन नहीं करें। इन परमिट पर नवीन बसों से प्रतिस्थापन कराएं।