Telangana High Court News: तेलंगाना हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मृतक के सभी कानूनी वारिस मुआवजे के हकदार हैं। पुनर्विवाह के बाद महिला का मुआवजे का अधिकार खत्म नहीं हो जाता है।