याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि विज्ञापन की कंडिका-आठ (क) के तहत 10़2 स्तर पर भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान को अनिवार्य कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब उन्होंने जीएनएम कोर्स में प्रवेश लिया था, तब जीव विज्ञान की ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं थी।