ग्वालियर पॉक्सो कोर्ट ने छह साल पुराने गैंगरेप मामले में पीड़िता के बयान से मुकरने, साक्ष्य के अभाव और उम्र प्रमाण न होने पर आरोपी पवन बघेल को बरी किया।