बॉम्बे हाई कोर्ट ने उगाही के मामले में दोषी विनोद घोगले की दोषसिद्धि पर अस्थायी रोक लगाते हुए उसे BMC चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि अपील लंबित रहते दोषसिद्धि से उसके संवैधानिक अधिकारों को अपूरणीय क्षति हो सकती थी।