जावेद हबीब और उनके बेटे ने हाईकोर्ट में डाली अर्जी, क्रिप्टो फ्रॉड केस में एफआईआर रद्द करने की मांग

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मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे इन दिनों क्रिप्टो फ्रॉड केस की वजह से चर्चा में हैं. करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी मामले में सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट और उनके बेटे के खिलाफ सर्च वारंट भी जारी किया जा चुका है. इस बीच जावेद हबीब और उसके बेटे अनोश हबीब ने संभल में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.जावेद हबीब और उसके बेटे अनोश हबीब ने अपने वकीलों के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इस मामले में सुनवाई कल होगी. करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी और ठगी के मामले में जावेद हबीब और उनके बेटे के खिलाफ संभल के रायसत्ती थाने में एफआईआर दर्ज हुई है.जावेद हबीब और उसके बेटे अनोश हबीब के खिलाफ धोखाधड़ी में अब तक कुल 32 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. उन पर आरोप है कि उन्हें लोगों को दो से 20 लाख रुपए तक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया गया था.जांच में सामने आया कि आरोपियों ने एफएलसी कंपनी में पैसा निवेश करने पर निवेशकों को 50 से 70% मुनाफे का लालच देकर ठगा है. जावेद हबीब, अनोश हबीब के अलावा सैफुल नाम के शख्स के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए हैं. पुलिस ने जावेद हबीब और उनके पूरे परिवार के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया है.पर अपनी कंपनी, फॉलिकल ग्लोबल कंपनी के नाम से फर्जी बिटकॉइन स्कीम के जरिए 150 निवेशकों से 5 से 7 करोड़ रुपए ठगने का आरोप है. यूपी पुलिस ने हबीब के दिल्ली स्थित घर पर छापा मारा, लेकिन वो नहीं मिले. अगर वो फरार रहे तो गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है.जावेद हबीब और उनका बेटा फरार है