बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को एक चेक बाउंस मामले में फंसे होने के बावजूद दिल्ली हाईकोर्ट ने दुबई जाने की अनुमति दे दी है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि राजपाल यादव 17 से 20 अक्टूबर तक दुबई में होने वाले बिहार कनेक्ट ग्लोबल दिवाली सेलिब्रेशन इवेंट में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शामिल हो सकते हैं.दिल्ली हाई कोर्ट ने रखी अहम शर्त दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को इजाजत देते हुए शर्त रखी कि यादव को एक लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद अदालत की रजिस्ट्री में जमा करनी होगी. साथ ही उन्हें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होगा जो दुबई में रहने के दौरान सक्रिय रहेंगे.अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यादव की पत्नी का पासपोर्ट सुरक्षा के रूप में ट्रायल कोर्ट में जमा रहेगा, जबकि राजपाल यादव को भारत लौटने के बाद अपना पासपोर्ट फिर से अदालत में जमा करना होगा. राजपाल यादव के वकील ने बताया कि यह यात्रा आधिकारिक निमंत्रण पर की जा रही है और अभिनेता अदालत के सभी निर्देशों का पालन करेंगे. वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स के वकील ने भी यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं जताई.दिल्ली हाई कोर्ट पहले भी दे चुका है इजाजतयह पहली बार नहीं है जब दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को विदेश यात्रा की इजाजत दी है. इससे पहले जून 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाने की मंजूरी दी थी जहाँ वे अपनी फिल्म मेरा काले रंग दा यार के प्रमोशनल कार्यक्रमों में शामिल हुए थे. उस दौरान अदालत ने उनकी सजा को अस्थायी रूप से निलंबित किया था और माना था कि राजपाल यादव ने कंपनी के साथ समझौते की दिशा में ईमानदार प्रयास किए हैं.ये मामला एक फिल्म फाइनेंसिंग डील से जुड़ा है, जो असफल रही थी और इससे आर्थिक नुकसान हुआ था. मामला फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट मध्यस्थता केंद्र में आपसी सुलह के लिए लंबित है.ये भी पढ़ें - 23 साल की हुईं ‘सैयारा’ फेम अनीत पड्डा, मीडिया संग केक काटकर किया सेलिब्रेशन, ऑफ शोल्डर टॉप में दिखीं गॉर्जियस