छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को बरी कर दिया है। मामले में कोर्ट ने कहा कि सहमति से संबंध बनाने को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट ने कहा, युवती बालिग है और अपनी मर्जी से युवक के साथ रह रही थी।