उल्लेखनीय है कि रेलवे अधिनियम की धारा 145, 146 और 147 के तहत किसी भी व्यक्ति को रेलवे परिसर में अवैध प्रवेश, कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालना, और अनुशासनहीनता पर जेल तथा जुर्माने दोनों का प्रावधान है।