खंडवा में पहली बार: बगैर टिकट ट्रेन में यात्रा करने वाले तीन आरोपितों को कोर्ट ने सुनाई 52 दिन की सजा

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उल्लेखनीय है कि रेलवे अधिनियम की धारा 145, 146 और 147 के तहत किसी भी व्यक्ति को रेलवे परिसर में अवैध प्रवेश, कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालना, और अनुशासनहीनता पर जेल तथा जुर्माने दोनों का प्रावधान है।