छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को 363, 364, 376(3) के साथ पाक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत गंभीर आरोपों से बरी करने को गलत बताया है। साथ ही मामले में शासन की ओर से अपील नहीं करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।