सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने माना कि एनसीपी (शरद पवार) और शिवसेना (यूबीटी) की याचिकाओं के दोनों ही मामलों में एक जैसे मुद्दे हैं। अदालत ने इन मामलों की एक साथ सुनवाई पर सहमति जताई।