MP जिला उपभोक्ता आयोग ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम अस्वीकार किए जाने के मामले में परिवार के पक्ष में निर्णय सुनाया। मंदाकिनी कालोनी निवासी स्व. देवदास सैनी की पत्नी नूरूननिशा व बेटी सीमा ने 29 जून 2024 को याचिका लगाई थी। परिवार ने बताया कि इलाज पर कुल छह लाख नब्बे हजार रुपये खर्च हुए, पर कंपनी ने वेटिंग क्लॉज व पूर्व रोग का हवाला देकर भुगतान टाला।