कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत आवेदन निरस्त करते हुए कहा कि आरोपित को जमानत का लाभ दिए जाने की स्थिति में उसके फरार होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी अभियुक्त को सिर्फ इसलिए कि वह महिला है, अपराध करने की स्वतंत्रता नहीं मिल जाती।