सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों की लिस्ट 56 घंटे में जारी कर दी। यह सूची जिला मजिस्ट्रेटों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है, जिसमें बूथ, वार्ड, एपिक नंबर और नाम हटाने के कारण भी दर्ज हैं।