नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप पर विपक्ष को एक और झटका लगा है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना और सोमवार को खारिज कर दिया।