भारत में गलती से भी नहीं फहरा सकते इन देशों का झंडा, घर से उठाकर ले जाती है पुलिस

Wait 5 sec.

भारत में राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का सम्मान सर्वोपरि है. ये हमारे देश की आन, बान, शान का प्रतीक है और इसे लेकर सख्त कानून बने हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ देशों के झंडे फहराना पर रोक है. किसी दूसरे देश का झंडा सार्वजनिक रूप में फहराना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि पुलिस कार्रवाई कर सकती है. किन देशों के झंडे फहराने की मनाही?भारत में विदेशी झंडा फहराने की बात करें तो इस बारे में कोई कानून नहीं है हालांकि किसी भी विदेशी देश का झंडा बिना अनुमति के सार्वजनिक रूप से फहराना गैरकानूनी हो सकता है. खासकर उन देशों के झंडे जिनके साथ भारत के कूटनीतिक संबंध तनावपूर्ण हैं. उदाहरण के लिए पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के झंडे फहराना विशेष रूप से संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि इन देशों के साथ सीमा विवाद और ऐतिहासिक तनाव हैं. अगर कोई व्यक्ति इन देशों का झंडा अपने घर या सार्वजनिक स्थान पर फहराता है, तो इसे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के खिलाफ माना जा सकता है.क्यों है प्रतिबंध?भारत में विदेशी झंडे फहराने पर रोक का मुख्य कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखना है. कुछ देशों के झंडे फहराने से सामाजिक तनाव या हिंसा भड़क सकती है, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में. इंडियन फ्लैग कोड, 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत, किसी भी ऐसे कार्य को रोकने का प्रावधान है जो राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुंचाए. बिना सरकारी अनुमति के विदेशी झंडा फहराना इसे उल्लंघन माना जाता है. अगर कोई व्यक्ति गलती से या जानबूझकर प्रतिबंधित देश का झंडा फहराता है, तो पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकती है. इसमें व्यक्ति को हिरासत में लेना, झंडा जब्त करना, और कानूनी मुकदमा दर्ज करना शामिल है.ध्यान देने वाली बातकूटनीतिक आयोजनों जैसे विदेशी दूतावासों या अंतरराष्ट्रीय समारोहों में संबंधित देशों के झंडे फहराए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भारत सरकार की अनुमति जरूरी है.  यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय झंडा संहिता और दंड संहिता के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है.इसे भी पढ़ें- न तो ये देसी हैं, न ही सीधी सादी- जानिए भारत की सबसे तीखी मिर्चों की कहानी