Malegaon Blast Case: मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया. सबूत के अभाव में कोर्ट ने सभी सातों आरोपियों को बरी कर दिया है. मालेगांव ब्लास्ट के फैसले पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. बहुत देरी से यह फैसला हुआ, मगर न्याय हुआ. कोर्ट ने भी कहा कि केवल संशय के आधार पर सजा नहीं दे सकते. उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद बोला था. ऐसा कहने वालों पर कोर्ट का यह फैसला तमाचा है.