सुप्रीम कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वो विपक्षी पार्टी कांग्रेस में गए विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लें।