Patwari Bharti Pariksha: खबर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर पीठ से है। याचिकाकर्ता ने ओबीसी (विकलांग) श्रेणी से आवेदन कर परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सरकार ने उसके स्थान पर सामान्य (जनरल) श्रेणी वाले आवेदक को ओबीसी-विकलांग श्रेणी में समायोजित कर नियुक्ति कर दी थी।