काला हिरण शिकार मामला: राजस्थान हाईकोर्ट में टली सुनवाई, बढ़ सकती हैं सैफ, सोनाली, तब्बू की मुश्किलें

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फिल्मी हस्तियों से जुड़े राजस्थान के चर्चित काला हिरण शिकार मामले में हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है. राजस्थान हाईकोर्ट की प्रधान पीठ जोधपुर में सलमान खान की अपील से जुड़े रिकॉर्ड पेश नहीं होने की वजह से इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी. हाईकोर्ट में जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की सिंगल बेंच में फिल्म एक्टर सलमान खान की अपील के साथ ही राजस्थान सरकार की लीव टू अपील अर्जी पर सुनवाई होनी थी.राजस्थान सरकार ने फिल्म एक्टर सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू के साथ ही स्थानीय युवक दुष्यंत सिंह को काला हिरण शिकार मामले में बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ़ अपील दाखिल की है. सलमान खान और राजस्थान सरकार की अपील पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई शुरू होनी थी. सेशन कोर्ट से सलमान खान की अपील के रिकॉर्ड हाईकोर्ट में पेश नहीं होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी.मुश्किल में घिर सकते हैं ये एक्टरकाला हिरण शिकार मामले में अगर राजस्थान सरकार की अपील सुनवाई के लिए मंजूर होती है तो फिल्म एक्टर सैफ अली खान के साथ ही सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम मुश्किल में घिर सकती हैं. जोधपुर की ट्रायल कोर्ट ने काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई थी, लेकिन सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को बरी कर दिया था.कब होगी अगली सुनवाई?इन फिल्मी सितारों को निचली अदालत से बरी किए जाने के फैसले को राजस्थान सरकार ने अब सात साल बाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. अपील की समय सीमा खत्म होने की वजह से देरी माफी की मंजूरी के लिए लीव टू अपील अर्जी दाखिल की गई है. अब हाईकोर्ट को यह तय करना है कि राजस्थान सरकार की अर्जी को मंजूर किया जाए या नहीं. दूसरी तरफ एक्टर सलमान खान ने पांच साल की सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर रखी है. राजस्थान हाईकोर्ट की प्रधान पीठ जोधपुर में इन दोनों मामलों की सुनवाई अब 22 सितंबर को की जाएगी. ये भी पढ़ें- Saiyaara box office collection Day 11: ‘सैयारा’ की दूसरे मंडे घटी कमाई, लेकिन 250 करोड़ के हुई पार, क्या 'छावा' को छोड़ पाएगी पीछे?