गांजा तस्करी करने वाली महिला समेत तीन आरोपितों को पांच-पांच साल की सजा

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विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) बिलासपुर ने गांजा तस्करी के मामले में महिला समेत तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने जब्त गांजा को नष्ट करने और डस्टर कार व अन्य संपत्तियों के निस्तारण के निर्देश दिए।