यूपी के मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना रशीदी के विवादित टिप्पणी से बवाल मचा हुआ है. इसी बीच एक न्यूज चैनल में लाइव शो के दौरान रशीदी को सपा कार्यकर्ता ने थप्पड़ जड़ दिया. थप्पड़ मारने का ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है. भारत में लाइव शो के दौरान किसी को थप्पड़ मारना एक अपराध माना जाता है. कानूनी नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारता है तो इसे हिंसा माना जाता है जिसे लेकर भारतीय कानून में सजा का प्रावधान है. आइये जानते हैं कि अगर कोई किसी को सरेआम थप्पड़ मारता है तो उसकी सजा क्या होती है. चलिए जानते हैं.थप्पड़ मारने पर क्या हैं नियम?इसके लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया जा सकता है. जिसमें IPC की धारा 323 के तहत थप्पड़ मारने के केस में मामला दर्ज किया जा सकता है. IPC कि धारा 323 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को चोट या नुकसान पहुंचाता है, तो यह धारा लागू होती है. इस मामले में अधिकतम 1 साल की जेल, 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है. इसके अलावा की IPC धारा 352 के तहत भी केस दर्ज किया जा सकता है. ये धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी उकसावे के दूसरे पर हमला करता है, जिसमें थप्पड़ मारना शामिल हो सकता है, तो यह धारा लागू हो सकती है. इसमें अधिकतम 3 महीने की जेल या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है. वहीं अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को भयभीत करने के लिए आपराधिक बल या प्रतीकात्मक हमला करता है जिससे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होती लेकिन पीड़ित व्यक्ति घबराहट महसूस करता है तब ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ IPC की धारा 358 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है.क्या है मौलाना रशीदी का मामला?बता दें कि मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव पर विवादित टिप्पणी की थी. दरअसल डिंपल यादव कुछ दिनों पहले एक मस्जिद गई थीं इस दौरान उनके कपड़े को लेकर मौनाना रशीदी ने विवादित बात कही थी. जिसके बाद इस बयान की जमकर आलोचना हई. इस टिप्पणी से सपा कार्यकर्ताओं में जमकर आक्रोश फैल गया. वहीं मौनाल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ.इसे भी पढ़ें- देश के सबसे रईस हिंदू और सबसे रईस मुस्लिम की प्रॉपर्टी में कितना अंतर? जानें किसके पास कितना पैसा