मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) और सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन अधिकारी (EROs) मतदाताओं या किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आगे आकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने तथा मतदाताओं से जुड़ी जानकारी में सुधार के लिए दावे और आपत्तियां देने के लिए आमंत्रित करेंगे.