MP High Court ने भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में अवैध भर्तियां कैंसल की, दो लाख का जुर्माना भी लगाया

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल में हुई अवैध नियुक्तियों को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने पूर्व डीन सलिल भार्गव पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया है। मामले में योग्य आवेदक को नौकरी से वंचित करने और फर्जी शपथ पत्र पेश करने का आरोप था। कोर्ट ने नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने और इंटरविक करने के निर्देश दिए हैं।