मध्य प्रदेश में 26 जनवरी, 2001 से यह प्रविधान है कि तीसरा बच्चा होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। साथ ही जो पहले से नौकरी में होंगे और निर्धारित अवधि के बाद तीसरी संतान होने पर सेवा समाप्त करने का नियम है। इसके कारण कई लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। यह प्रविधान तब किया था, जब प्रजनन दर अधिक थी।