मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर की यातायात व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति विवेक रुसिया और न्यायमूर्ति बीके द्विवेदी की युगलपीठ ने कहा कि सख्ती के बिना सुधार संभव नहीं है। कोर्ट ने अधिकारियों से कहा कि वे यातायात सुधारने की कार्ययोजना के साथ उपस्थित हों। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सड़क पर अतिक्रमण और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।