बिहार वोटर लिस्ट में नहीं है आपका नाम तो मिलेगा मौका? संशोधन के लिए EC देगा 1 महीने का टाइम

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बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी योग्य मतदाता का नाम सूची से छूट गया हो, या किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम गलती से जुड़ गया हो, तो 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आपत्ति या दावा दाखिल करने का मौका रहेगा.