आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड मान्य नहीं.. सुप्रीम कोर्ट में SIR पर EC का जवाब

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Election Commission On SIR: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को स्वीकार नहीं किया जा सकता. अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.