बस, ट्रेन या अन्य बड़े वाहनों की छत पर यात्रा न करें। खस्ताहाल या कंडम ट्रैक्टर-ट्राली, लोडिंग बड़े वाहनों से यात्रा पूरी तरह निषिद्ध है। डीजे संचालन को लेकर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन अनिवार्य होगा। डीजे, म्यूजिक सिस्टम को वाहन की बाडी से बाहर न निकाला जाए।