हाई कोर्ट ने कोल डस्ट को लेकर NTPC और SECL को लगाई फटकार, कहा- अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कोल डस्ट और फ्लाई ऐश को लेकर सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने एनटीपीसी और एसईसीएल को फटकार लगायी। कोर्ट ने कहा- लोगों की जान की कीमत पर आप राजस्व नहीं कमा सकतें। साथ ही हाई कोर्ट ने हाइवे के किनारे शराब दुकानों को लेकर भी नाराजगी जतायी है।