MP News: फेसबुक, वाट्सअप, इंस्टाग्राम जैसी इंटरनेट मीडिया पर कुछ समय से लगातार हो रही भड़काऊ पोस्ट को देखकर मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रभाव में लाए गए हैं और 21 सितंबर 2025 तक लागू रहेंगे।