Insurance Claim: डीईओ की लापरवाही से नहीं मिली बीमा राशि, मृत छात्रा के पिता को 18 साल बाद मिला न्याय

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मध्य प्रदेश बैतूल जिले के एक सरकारी स्कूल की छात्रा की दुर्घटना में मृत्यु के बाद भी उसके परिवार को विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा राशि नहीं दी गई। 18 साल बाद राज्य उपभोक्ता आयोग ने छात्रा के पिता को न्याय देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को दोषी मानते हुए 35 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश सुनाया।