सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किए गए मुख्य परिसर में फोटोग्राफी, सोशल मीडिया रील बनाने और वीडियोग्राफी करने पर बैन लगा दिया है। 10 सितंबर को जारी सर्कुलर में कोर्ट ने मीडियाकर्मियों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। इस सर्कुलर के मुताबिक कम सुरक्षा वाले लॉन एरिया में ही इंटरव्यू और लाइव टेलीकास्ट कर सकेंगे। अगर मीडियाकर्मी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के हाई सिक्योरिटी एरिया में उनकी एंट्री एक महीने के लिए बैन की जा सकती है। सुरक्षाकर्मियों के पास किसी भी व्यक्ति, कर्मचारी सदस्य, वकीलों और आने वाले लोगों को इस जोन के अंदर तस्वीरें लेने या वीडियो बनाने से रोकने का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी परमिशन नहीं सर्कुलर के अनुसार हाई सिक्योरिटी एरिया के लॉन में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आधिकारिक इस्तेमाल को छोड़कर, वीडियोग्राफी, रील बनाने और फोटो लेने के लिए यूज होने वाले कैमरा, ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक भी इस एरिया में लाने पर प्रतिबंध रहेगा। इतना ही नहीं, किसी वकील, वादी, इंटर्न और लॉ क्लर्क भी अगर दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है तो संबंधित बार एसोसिएशन, स्टेट बार काउंसिल अपने नियमों के आधार पर उचित कार्रवाई करेगा।