Supreme Court on POSH: सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को POSH कानून के दायरे में लाने की याचिका खारिज की. अदालत ने कहा कि राजनीतिक दलों को इस कानून में शामिल करना ब्लैकमेल का हथियार बन सकता है. कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के 2022 के फैसले को भी बरकरार रखा.