Written by:Rakesh Ranjan KumarLast Updated:September 15, 2025, 15:34 ISTइम्पैक्ट शॉर्ट्ससबसे बड़ी खबरों तक पहुंचने का आपका शॉर्टकटबिहार एसआईआर पर अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी.नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में सुनवाई के दौरान कहा कि अगर किसी भी स्टेज पर यह लगता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने गलत तरीका अपनाया है, तो वैसे स्थिति में पूरी प्रक्रिया ही रद्द कर दी जाएगी.पिछली सुनवाई में आठ सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि बिहार में मतदाता सूचियों की एसआईआर प्रक्रिया में मतदाताओं के पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड को ‘अनिवार्य रूप से’ शामिल किया जाना चाहिए. न्यायालय ने आयोग को 9 सितंबर तक इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया था.अपने जवाबी हलफनामे में आयोग ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए सभी चुनावों के सिलसिले में मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण आयोग पर निर्भर है.हलफनामे में कहा गया है, “उक्त संवैधानिक प्रावधान मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने से संबंधित सभी मामलों में आयोग के पूर्ण अधिकार का आधार है.”About the AuthorRakesh Ranjan Kumarराकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ेंराकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h... और पढ़ेंन्यूज़18 को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।homenationEC ने अगर कुछ गलत किया तो... बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बातऔर पढ़ें