गुजरात हाई कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के सांसद यूसुफ पठान को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने वडोदरा नगर निगम द्वारा शहर में उनके घर के बगल में स्थित करीब 978 वर्ग मीटर के भूखंड से उन्हें हटाने के आदेश को चुनौती दी थी।