आयु में छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में दावा नहीं कर सकते, हाईकोर्ट का आदेश रद्द

Wait 5 sec.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अगर उम्र में छूट (Age Relaxation) लेता है, तो वह सामान्य वर्ग में नहीं जा सकता। यह तब लागू होगा जब भर्ती के नियमों में इसकी मनाही लिखी हो।