छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ईडी पर व्यापारी को प्रताड़ित करने के आरोपों के मामले में सुनवाई की है। व्यापारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आगे की पूछताछ कानून के मुताबिक होगी और ईडी कोई जबरदस्ती या थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेगी।