एक्टर और TVK प्रमुख विजय ने करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना शुरू किया है। इंडिया टुडे के मुताबिक, विजय अब तक 4 से 5 परिवारों से वीडियो कॉल पर बात कर चुके हैं। इससे पहले 4 अक्टूबर को मद्रास हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए एक्टर और पार्टी को फटकार लगाई थी। जस्टिस एन सेंथिलकुमार ने कहा था, घटना के बाद TVK ने घटनास्थल छोड़ दिया और कोई माफी या पछतावा तक नहीं दिखाया। पार्टी अपनी आंखें बंद करके जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती है। इधर, सुप्रीम कोर्ट में चेन्नई से भाजपा पार्षद उमा आनंदन ने CBI जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की है। इस पर CJI बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। दरअसल, तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मची थी। जिसमें 41 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। इस मामले से जुड़ी 7 जनहित याचिकाएं जस्टिस एम धंदपानी और जस्टिस एम जोतिरमन की दशहरा वेकेशन बेंच में लिस्ट की गईं थीं। 4 अक्टूबरः हाईकोर्ट ने कहा - पार्टी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने 4 अक्टूबर को CBI जांच की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दी थी। वहीं, अतिरिक्त मुआवजा राशि की मांग वाली याचिका पर स्टालिन सरकार को नोटिस जारी किया। यहां मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। साथ ही मद्रास हाईकोर्ट ने करूर भगदड़ की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित की है। इसकी अगुआई तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल (IG) असरा गर्ग कर रहे हैं। विजय बोले थे- बदला मुझसे लें, मेरे लोगों से नहीं विजय थलपति ने 30 सितंबर को एक वीडियो जारी किया था। इसमें विजय ने कहा, "क्या CM स्टालिन बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया। अगर बदला लेना है तो मेरे पास आओ। मैं घर में मिलूंगा या ऑफिस में। मेरी पार्टी के पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं CM से अपील करता हूं कि कृपया मेरी पार्टी के पदाधिकारियों को नुकसान न पहुंचाएं।" भगदड़ के बाद की 2 तस्वीरें... विजय ने 20 अक्टूबर तक रैलियां रोकीं तमिलगा वेत्री कजगम (टीवीके) प्रमुख और एक्टर विजय ने 20 अक्टूबर तक सभी राजनीतिक रैलियां स्थगित कर दी हैं, जिससे उनके राज्यव्यापी चुनाव अभियान पर विराम लग गया है। TVK ने सोशल मीडिया पर अपनी रैलियों के अस्थायी निलंबन की जानकारी पोस्ट की। विजय की पार्टी ने मृतकों के परिजनों के लिए 20 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की है। वहीं, TVK महासचिव आनंद और निर्मल कुमार की अग्रिम जमानत याचिकाएं भी जस्टिस जोतिरमन की सिंगल बेंच में सुनवाई के लिए लिस्ट की गई थी। लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई। --------------------------------------